सोशल मीडिया को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन, पढ़ ले ये काम की खबर
नई दिल्ली। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि हम सोशल मीडिया का स्वागत करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को अब जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्हें आईटी एक्ट के तहत लाया जाएगा। गलत कंटेंट 24 घंटे में हटाना होगा।
असहमति का स्वागत
सोशल मीडिया के खिलाफ नियम बनाए गए हैं। सरकार असहमति का स्वागत करती है। लेकिन हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, ओटीटी, फेसबुक, इंस्टाग्राम व अन्य का गलत इस्तेमाल नहीं होनें देंगे। गलत कंटेंट 24 घंटे में हटाना होगा।
हिंसा और फेक सूचनाओं को मिल रहा है बढ़ावा
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को अब यह तय करना होगा कि गलत कंटेट पोस्ट न हो, और न ही हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने वाला कंटेंट हो। यानि वो भड़काव और फर्जी न हो। साथ ही हिंसा को बढ़ावा देने वाले हों।
बता दें कि बीते दिनों भारत सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, ओटीटी व अन्य के बीच बड़ा बवाल देखने को मिला। जिसके बाद सरकार ने गाइडलाइन तय करने के लिए कमेटी गठित थी।
Concerns raised over the yrs about rampant abuse of social media...Ministry had widespread consultations & we prepared a draft in Dec 2018 - there'll be 2 categories, Intermediary which can be social media intermediary & significant social media intermediary: Union Min RS Prasad pic.twitter.com/P1MYNXzbAd
— ANI (@ANI) February 25, 2021