REWA : हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी पैरोल में छूटने के बाद हुआ फरार : जमानतदार पर भी मामला दर्ज
रीवा. हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी पैरोल में छूटने के बाद फरार हो गया। पैरोल अवधि समाप्त होने पर वह लौटकर नहीं आया तो घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर उक्त कैदी की तलाश शुरू कर दी है। चंद्रभान साकेत पिता महावीर साकेत 39 वर्ष निवासी खिचरिगवां थाना चुरहट जिला सीधी के खिलाफ वर्ष 2010 में हत्या का मामला दर्ज हुआ था जिसके बाद से वह जेल में बंद था। वर्ष 2013 में न्यायालय से उसके आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उक्त कैदी को पैरोल में केन्द्रीय जेल रीवा से रिहा किया गया था जिसके बाद से वह जेल से बाहर था। उसे 31 जनवरी को जेल में आमद देनी थी लेकिन कैदी वापस जेल लौटकर नहीं आया और फरार हो गया।
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कैदी के संबंध में जेल अधिकारियों ने जानकारी जुटाई लेकिन कोई पता नहीं चलने पर अमहिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में उसकी जमानत लेने वाली मां सुनीता साकेत पति महावीर साकेत को भी पुलिस ने धारा 109 के तहत आरोपी बनाया है जिसने कैदी की जमानत लेने के बाद भी उसे निर्धारित तारीख को जेल में वापस दाखिल नहीं करवाया है।
कोरोना के चलते छोड़ा गया था कैदी
उक्त कैदी को केन्द्रीय जेल रीवा से कोरोना के पैरोंल रिहा किया गया था। 30 मार्च 2020 को जारी आदेश में केन्द्रीय जेल रीवा से 300 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था। उसके बाद समय-समय पैरोल अवधि बढ़ाई गई जिस पर 31 जनवरी तक सभी कैदी पैरोल बाहर थे। छोड़े गए सभी कैदी वापस लौट आए लेकिन उक्त कैदी का पता नहीं चला है। इससे पूर्व भी उक्त कैदी सात बार पैरोल पर छोड़ा जा चुका था और हर बार वह वापस लौट आया था लेकिन इस बार कैदी लापता हो गया है।
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जेल अधीक्षक रीवा अनिल सिंह परिहार ने बताया कि केन्द्रीय जेल रीवा से कोरोना के चलते 300 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था। सभी कैदियों को 31 जनवरी तक वापस जेल में आना था लेकिन उक्त कैदी वापस लौटकर नहीं आया जिस पर उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।