REWA : कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को सुनवाई 20 साल की सजा
रीवा. शौच से घर लौट रही महिला के साथ बलात्कार करने वाले दीपेन्द्र यादव को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) महिमा कछवाहा ने सुनवाई के दौरान 20 साल की कठोर सजा के साथ दो हजार रुपए का अर्थदंड भी किया है। घटना गुढ़ थाना क्षेत्र के हर्दी गांव में नहर पर दो साल पहले हुई थी। गुढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है।
आरोपी ने जबदस्दी कर कपड़े उतारने लगा
जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र के हर्दी गांव में स्थित नहर के पास पीडि़त महिला 7 अगस्त को शाम करीब छह बजे शौच कर लौट रही थी। उसी समय नहर के पास आरोपी दीपेन्द्र यादव ने पीडि़त महिला के साथ जोरजबदस्ती करने के साथ ही कपड़े उतारने लगा। अभियोक्त्री के विरोध के बावजूद आरोपी ने बल प्रयोगकर बलात्कार किया।
पीडि़ता ने माता-पिता को दी जानकारी
इसकी जानकारी अभियोक्त्री ने माता-पिता को बताई। मामले में पीडि़त महिला के माता-पिता ने गुढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तत्कालीन समय मामले में पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। एडीपीओ अफजल खान ने बताया कि विशेष लोकअभियोजक पॉक्सो रवीन्द्र सिंह एवं अशोक प्रियदर्शी ने मामले में कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत कर तर्क दिए।
तर्क से सहमत हो दोषी पाए पर दिए आदेश
तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश महिमा कछवाहा ने आरोपी दीपेन्द्र यादव को पॉक्सो की धारा 6 के तहत 20 साल की कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए का जुर्माना की सजा से दण्डित किया है।
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