1 जून से नया नियम लागू : अब सभी PF अकाउंट होल्डर्स को अपने आधार कार्ड से करना होगा लिंक
कर्मचारी भविष्य नीधि संगठन (EPFO) ने PF एकाउंट होल्डर्स के लिए 1 जून से नया नियम लागू करने का फैसला किया है। अब एंप्लॉयर को PF एकाउंट के आधार कार्ड के से वेरिफाइड करने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर एंप्लॉयर ऐसा करने में नाकाम रहता है तो इससे सब्सक्राइबर के एकाउंट में एंप्लॉयर का योगदान रोका जा सकता है। इस वजह से सब्सक्राइबर्स के लिए अपने PF एकाउंट को आधार से लिंक करना जरुरी हो गया है। नये नियमों के मुताबिक सब्सक्राइबर्स का UAN भी आधार से वेरिफाइड होना चाहिए।
क्या है नया नियम?
EPFO ने यह फैसला सोशल सिक्योरिटी कोड के सेक्शन 142 के तहत किया है। एंप्लॉयर को निर्देश दिया गया है कि 1 जून के बाद से अगर कोई एकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं है या UAN को आधार से वेरिफाइड नहीं किया गया है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जा सकेगा। ऐसी स्थिति में PF एकाउंट में एंप्लॉयर का योगदान रोका भी जा सकता है। EPFO ने इस बारे में एंप्लॉयर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
PF अकाउंट होल्डर्स के लिए इसी तरह की सख्ती बरती गई है। अगर PF एकाउंट होल्डर्स का एकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं है, तो वे EPFO की सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके लिए EPFO ने ऑनलाइन अपडेट की सुविधा दी है। PF एकाउंट होल्डर्स EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर लॉग इन अपने एकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं।