HIGHCOURT : मास्क न पहनने व जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के साथ मारपीट न करे पुलिस
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि परदेशीपुरा में ऑटो चालक के साथ मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने पूर्व के आदेश के हवाला देते हुए कहा है कि मास्क नहीं पहनने वाले, शारीरिक दूरी और जनता कर्फ्यू का उल्लघंन करने वालों के साथ पुलिस मारपीट न करे। इस निर्देश के साथ हाई कोर्ट ने याचिका का पटाक्षेप कर दिया है।
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इंदौर में ऑटो चालक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई : इंदौर निवासी विधि छात्र ओशीन शर्मा सहित अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि सात अप्रैल, 2021 को इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में दो पुलिस कर्मियों ने मास्क नहीं पहनने पर एक ऑटो चालक के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। आरक्षक महेश प्रजापति और गोपाल जाट ने पहले ऑटो चालक को जमीन पर पटका, इसके बाद बेरहमी से लात-जूतों से उसके साथ मारपीट की।
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ऑटो चालक का किशोर बेटा पुलिस कर्मियों से रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसे नहीं छोड़ा गया। याचिका में कहा गया कि 8 अप्रैल 2021 को मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद दोनों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की गई थी। याचिका में 10 मई को छिंदवाड़ा के ग्राम पिपलानारायणवार में एक व्यक्ति के साथ पुलिस द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई।
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इसके साथ ही इंदौर के पलासिया थाने में एक एएसआइ द्वारा महिलाओं और पुरुषों के साथ की गई मारपीट का जिक्र किया गया है। उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कहा कि ऑटो चालक के साथ मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबित कर उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का आरोप-पत्र दिया गया है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इंदौर एसपी को निर्देश दिया है कि ऑटो चालक के साथ मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।