SATNA : पत्नी का गला घोंटकर हत्या करने वाले हत्यारे पति को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
सतना । गला घोंट कर पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारे पति को अपर सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। जज योगीराज पांडेय की कोर्ट ने आरोपी रूद्रमणि उर्फ राजू नामदेव पिता शंकर नामदेव निवासी करहिया जिला रीवा पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
एजीपी रावेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपी ने 1 मई 2018 को पत्नी का तकिए से गला घोंट दिया था। 4 मई 2018 को कमरे से दुर्गंध आने पर डायल 100 को पड़ोसियों ने सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला तोड़ा कर मृतिका रानी नामदेव का सड़ चुका शव बरामद किया था।
कोलगवां थाना पुलिस ने सूचना पर मर्ग कायम कर आरोपी को केन्द्रीय जेल रीवा से गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। कोर्ट ने भादवि की धारा 302 का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।