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October 26, 2026 5:17 pm

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Ayodhya gang rape case : आरोपी सपा नेता मोईद अहमद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दाखिल की दूसरी जमानत याचिका

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लखनऊ। अयोध्या सामूहिक बलात्कार मामले में आरोपी सपा नेता मोईद अहमद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दूसरी जमानत याचिका दाखिल की है। उसकी याचिका बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ के समक्ष सुनवायी के लिए सूचीबद्ध हुई। हालांकि न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने उक्त मामले की सुनवायी से खुद को अलग करते हुए, मामले को मुख्य न्यायमूर्ति से आदेश प्राप्त करने के पश्चात नियमित पीठ के समक्ष अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

पिछली जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा था कि आरोपी राजनीतिक तौर पर काफी ताकतवर है और उसके एवं पीड़िता और उसके परिवार के बीच बड़ा सामाजिक एवं आर्थिक फर्क है। न्यायालय ने कहा था कि इसके साथ ही विवेचना के दौरान पीड़िता एवं उसके परिवार पर सुलह के लिए दबाव भी डाला गया था, लिहाजा आरोपी के बाहर आने पर सुनवाई के प्रभावित होने का खतरा है। न्यायालय ने आरोपी को पीड़िता की गवाही हो जाने के बाद नए सिरे से जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दी थी।

न्यायालय ने निचली अदालत को भी आदेश दिया था कि मामले की प्रतिदिन सुनवाई कर पीड़िता की गवाही पूरी कर ली जाय। नई जमानत याचिका में कहा गया है कि उक्त दोनों की गवाही हो चुकी है, इस आधार पर अब आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाय।

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