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October 28, 2026 10:03 pm

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Highcourt Big Update : 30 दिनों के भीतर अतिथि शिक्षकों को करें नियमित, फटाफट पढ़िए ये बड़ी अपडेट

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जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह उनकी नियमितीकरण की मांग पर 30 दिनों के भीतर निर्णय ले। यदि तय समयसीमा में निर्णय नहीं लिया जाता है, तो अतिथि शिक्षक अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं।

नियमितीकरण की मांग पर कोर्ट का सख्त रुख
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि वे बीते 10 वर्षों से स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, इसके बावजूद सरकार उनकी मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है। उन्होंने खुद को नियमितीकरण का पात्र बताते हुए सरकार पर अनसुनी करने का आरोप लगाया था। 

हाईकोर्ट ने इस मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह अतिथि शिक्षकों की मांग पर जल्द निर्णय ले। यह फैसला राज्यभर के हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है, जो लंबे समय से अपनी सेवाओं के स्थायीकरण की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

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