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October 31, 2026 5:45 pm

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दीपावली से पहले रीवा में बड़ा एक्शन : ₹1.50 लाख का पटाखों से भरा अवैध 24 कार्टून का जखीरा ज़ब्त, : ड्राइवर गिरफ्तार

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दीपावली या अन्य आयोजनों से पहले रीवा पुलिस ने अवैध रूप से विस्फोटक ले जाने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शहर के अमहिया थाना क्षेत्र की पुलिस ने बिना किसी वैध परमिट और लाइसेंस के भारी मात्रा में पटाखे ट्रांसपोर्ट कर रहे एक युवक को दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पटाखों से भरे कुल 24 कार्टून बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत बाजार में डेढ़ लाख रुपए (₹1.50 लाख) आंकी गई है। पुलिस ने अवैध सामग्री के साथ-साथ परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे वाहन को भी अपने कब्जे में ले लिया है।

दस्तावेज नहीं दिखा पाया आरोपी चालक
अमहिया थाना प्रभारी मनोज गौतम ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम चेकिंग और गश्त पर थी, तभी संदिग्ध वाहन की गतिविधियों पर नजर पड़ी। जब वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें अलग-अलग वैराइटी के पटाखे भरे हुए थे।

पुलिस ने जब वाहन चला रहे युवक से इन पटाखों के परिवहन से जुड़े वैध लाइसेंस और कागजात मांगे, तो वह मौके पर कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। पूछताछ में आरोपी की पहचान भोला सोंधिया उर्फ आशू (26 वर्ष) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से शिवनगर का रहने वाला है और विश्वविद्यालय थाना इलाके के अंतर्गत आता है। कागजात न मिलने पर अमहिया पुलिस ने तुरंत कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और माल समेत गाड़ी जब्त कर ली।

विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज हुआ केस, अब सप्लायर की तलाश
अमहिया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (Explosive Substances Act) की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस इस बात की गहराई से छानबीन कर रही है कि आखिरकार ये पटाखे कहाँ से लोड किए गए थे और इन्हें रीवा में किस व्यक्ति या व्यापारी तक पहुँचाया जाना था। इस अवैध नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसका भी पता लगाया जा रहा है।

क्या कहता है कानून? (विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधान)
कानून के जानकारों के मुताबिक, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के अंतर्गत बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति या लाइसेंस के किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री (जिसमें पटाखे भी शामिल हैं) का भंडारण करना, स्टॉक जमा करना, निर्माण करना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करना पूरी तरह से गैर-कानूनी है।

इस तरह के मामलों में पटाखों के व्यावसायिक परिवहन के लिए विस्फोटक विभाग और स्थानीय प्रशासन से नियमों के तहत अनुमति लेना अनिवार्य होता है। यदि कोई नियमों की अनदेखी करते हुए पकड़ा जाता है, तो अपराध की गंभीरता और सामग्री की मात्रा को देखते हुए अदालत द्वारा कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान तय किया गया है।

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