REWA : अतिथि शिक्षक घोटाले के मामले में कलेक्टर रीवा ने उठाया सख्त कदम : प्राचार्य के ऊपर अपनों को लाभ दिलाने का आरोप : हो सकती है बड़ी कार्यवाही
( ग्राउंड एमपी 17 ऋतुराज द्विवेदी की रिपोर्ट ) रीवा। कलेक्टर कार्यालय रीवा के जन सुनवाई में आज उस समय हाहाकार मच गया जब एक अतिथि शिक्षक वर्ग-2 अर्चना द्विवेदी जो कि विगत 2008 से लगातार भीर संकुल अंतर्गत पदस्थ थी उसे बिना किसी कारण के इस सत्र में प्राचार्य ने ज्वाइन नहीं करवाया। अर्चना द्विवेदी ने प्रेस को दी जानकारी में बताया कि संकुल प्राचार्य आदित्य नाथ तिवारी द्वारा अपने किसी रिश्तेदार राकेश तिवारी की नियुक्ति इस सत्र में कर दी गई है और उन्हें पद से हटा दिया गया है।
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आदित्य नाथ तिवारी प्राचार्य भीर संकुल |
पीड़िता श्रीमती अर्चना द्विवेदी ने कलेक्टर की जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत किया जहां जिला कलेक्टर इलैया राजा टी ने कठोर कदम उठाते हुए तत्काल दूरभाष पर जिला शिक्षा अधिकारी को तत्संबंध में कार्यवाही के लिए निर्देशित किया।
ऐसा भी माना जा रहा है कि उक्त प्राचार्य आदित्य नाथ तिवारी पर कड़ी कार्यवाही हो सकती है। फिलहाल कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी के पी तिवारी ने गढ़ प्राचार्य को पूरे मामले की एक सप्ताह के भीतर जांच कर जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपने के आदेश दिए हैं।
सहायक अध्यापक विजय तिवारी निलंबित
जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय उ.मा.वि. तिवनी में पदस्थ सहायक अध्यापक विजय तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विजय तिवारी को घोर वित्तीय अनियमितता, लापरवाही व कपटपूर्ण एवं कूटरचित कार्य किये जाने का दोषी पाते हुए निलंबित कर मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर कर्चुलियान नियत किया गया है।