सरकार का बड़ा ऐलान : Pancard को Aadhar से लिंक कराने पर देना होगा 1000 हजार रुपये का जुर्माना

 

New Delhi :आज के समय में पैन और आधार कार्ड बहुत अहम दस्तावेज माने जाते हैं। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग की नई अधिसूचना के मुताबिक पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तक बढ़ा दी है।

पैन को आधार से लिंक कराना बहुत जरुरी है। हालांकि पैन और आधार को लिंक कराते समय ये बात ध्यान रखना बहुत जरुरी है।

पैन कार्ड
अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा लें। अब आपको पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। जिन लोगों के पास पैन कार्ड है लेकिन उन्होंने अभी तक आधार से लिंक नहीं कराया तो ऐसे लोग 1000 रुपये का भुगतान करना होगा।

पैन कार्ड अपडेट
अगर कोई निर्धारित तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। ऐसे में आप 1000 रुपये का भुगतान करके पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।

पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा.

पैन कार्ड-आधार कार्ड
इसके बाद वहां पर लॉगइन करना होगा. अगर वहां पर आपको अकाउंट नहीं है तो पैन कार्ड का इस्तेमाल करके नया अकाउंट बनाना होगा.

ध्यान दें कि लॉगिन के लिए यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा. इसी तरह आधार और पैन को utiitsl.com या egov-nsdl.co.in सरकारी वेबसाइटों के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है.