REWA में नशे के तस्कर को एक लाख जुर्माने के साथ 10 साल की सजा : 98 शीशी सहित पकड़े गये थे दो आरोपी

 

रीवा जिले में नशे के तस्कर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस मामले में दूसरा आरोपी पहले से केन्द्रीय जेल रीवा में बंद है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश केशव सिंह NDPS एक्ट फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सुनाया है। केस की पैरवी लोक अभियोजक शशि तिवारी ने की है।

12 सितंबर 2015 को चोरहटा थाने को एक मुखबिर से सूचना मिली। पता चला कि अमवा गांव का कुलदीप कुशवाहा नशीली कफ सिरप चार पहिया वाहन में लोड कर दुआरी निवासी मनोज शुक्ला को कमीशन पर बोलेरो क्रमांक एमपी 17 सीए 4898 से पहुंचा रहा है। मनोज शुक्ला अमवा गांव से खेप लेकर आ रहा है।

तब चोरहटा पुलिस ने घेराबंदी कर टिकिया अमवा मोड़ में चार पहिया वाहन को रोक लिया। जिसमे दो व्यक्ति बैठे थे। एक ने अपना नाम कुलदीप कुशवाहा पुत्र मुंशी कुशवाहा 28 वर्ष निवासी अमवा थाना चोरहटा बताया। जबकि सामने की सीट पर मनोज शुक्ला पुत्र रामनरेश शुक्ला 35 वर्ष निवासी दुआरी थाना चोरहटा बैठा मिला।

वाहन की तलाशी में 98 शीशी पाई गई। पकड़े गये दोनों आरोपियों को अवैध कोरेक्स का एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद दोनों की गिरफ्तारी की। इसक बाद न्यायालय में चलान पेश किया गया। लोक अभियोजक शशि तिवारी ने न्यायालय में तर्क किए। कहा कि कोरेक्स की तस्करी गंभीर अपराध है।

नशीले पदार्थ से समाज प्रभावित हो रहा है। इसलिए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। विशेष न्यायधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी कुलदीप कुशवाहा को धारा 8 (सी) 21 (सी) के तहत दस (10) वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।