REWA : कलेक्टर ने धारा 144 के तहत पांच दिनों तक LOCKDOWN के दिये आदेश : उल्लंघन करने पर धारा 51 से 60 तक के प्रावधानों के तहत होगी दण्डात्मक कार्यवाही

 

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गृह विभाग के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने संपूर्ण रीवा जिले में 31 जुलाई  को प्रात: 5 बजे से 5 अगस्त को प्रात: 5 बजे तक टोटल लॉकडाउन के आदेश दिये हैं। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी किये गये हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 तक के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


जारी आदेश के अनुसार रीवा जिले में 31 जुलाई से पांच दिनों तक लॉकडाउन रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में राजस्व, पुलिस, बैंक, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय तथा अति आवश्यक एवं आपातकालीन सेवायें उपलब्ध कराने वाले विभाग लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। निरंतर उत्पादन करने वाले औद्योगिक संस्थान भी लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। प्रतिबंध की अवधि में जिले तथा नगर निगम सीमा क्षेत्र में बाहर से आने जाने के लिए आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल मेडिकल इमर्जेंसी में ही उसे घर से बाहर निकलने की अनुमति दी जायेगी।


प्रतिबंध की अवधि में अति आवश्यक सेवाओं के लिए कार्यरत सभी शासकीय तथा अशासकीय अस्पताल, मेडिकल स्टोर एवं केवल दूध की बिक्री के लिए डेयरी की दुकानें खुली रहेंगी। गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य दुकानों, समाचार पत्रों के प्रात: वितरण तथा उचित मूल्य दुकानों के लिए खाद्यान्न के उठाव एवं परिवहन को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए शहरी क्षेत्र में नगर निगम तथा नगर परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था करेंगे।


कलेक्टर ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति को आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नही है। इस लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप में लागू किया जाता है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक तथा सभी एसडीएम को लॉकडाउन के आदेश का कठोरता से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।