Rewa : टीएचसी कर्मचारी की पत्नी के खिलाफ बना प्रकरण, रिकवरी की राशि वसूलने में विद्युत कंपनी के अधिकारियों का छूट रहा पसीना
रीवा विद्युत चोरी के मामले में विभाग किसी को नहीं छोड़ता है। राशि जमा कराने के लिए हर दांव-पेच लगाए जाते हैं। लेकिन जब मामला विभागीय हो तो कार्रवाई के बजाय केवल पत्राचार तक सीमित रह जाता है। पति और पत्नी के चक्कर में पेंच फसा हुआ है अभी तक सर्तकता टीम द्वारा कार्रवाई कर निकाली गई रिकवरी राशि का भुगतान नहीं किया है। तकरीबन एक साल से केवल पत्र व्यवहार से काम चल रहा है।
उल्लेखनीय है कि टीएचसी सिरमौर में पदस्थ रामरूचि पयासी के वार्ड 14 सेमरिया स्थित मकान में सर्तकता टीम द्वारा 20 सितम्बर 2023 को छापामार कार्रवाई की थी, जहां बिजली चोरी का प्रकरण सर्तकता टीम एफएस- 12 द्वारा बनाया गया था। रामरूचि पयासी की पत्नी पुष्पा पयासी के नाम से घरेलू एवं तीन एचपी पम्प का कनेक्शन था।
निरीक्षण के दौरान सर्तकता टीम ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्रकरण तैयार किया था और एक कनेक्शन में 80 हजार 143 रूपए एवं दूसरे कनेक्शन में 62 हजार 844 रूपए की रिकवरी निकाली थी और समझौता राशि अलग से थी, किन्तु पुष्पा पयासी द्वारा रिकवरी राशि जमा नही की गई। इसको लेकर कई बार पश्चिम संभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता टीएचसी को पत्र लिखा गया। उसके बाद भी रिकवरी राशि का भुगतान आज तक नही किया गया।
लगातार किया जा रहा पत्राचार
डीई पश्चिम संभाग के कार्यपालन यंत्री आशीष बेन ने बताया कि गत माह अतिरिक्त मुख्य अभियंता टीएचसी को पत्र लिखा गया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया और न ही राशि जमा कराई गई। बार-बार पत्र लिखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब आगे की कार्रवाई जो भी वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन होगा उस आधार पर की जाएगी, जो रिकवरी निकाली गई थी उसका भुगतान अभी नहीं किया गया है। मामले की शिकायत ऊर्जा सचिव से लेकर प्रबंध संचालक मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर के यहां की गई, इसके बाद भी मामला ठंडे बस्ते में है।