Rewa News : रीवा में किसानों को चेतावनी: खेत जलाए तो 15 हजार का जुर्माना, कलेक्टर ने दिए सख्त आदेश

रीवा। जिले में अब खेतों में नरवाई जलाना किसानों को भारी पड़ सकता है। प्रशासन ने इस पर सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि नरवाई जलाने पर न सिर्फ एफआईआर दर्ज होगी, बल्कि 15 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। कलेक्टर डॉ. प्रतिभा पाल ने इस बाबत कड़े निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने बताया कि नरवाई जलाना प्रतिबंधित है और इसके बावजूद भी अगर कोई किसान ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि किसान की भूमि के आकार पर आधारित होगी।
जुर्माने की दर इस प्रकार तय की गई है:
2 एकड़ तक की भूमि: ₹2500 प्रति घंटे
2 से 5 एकड़ तक की भूमि: ₹5000 प्रति घंटे
5 एकड़ से अधिक भूमि: ₹15000 प्रति घंटे
क्यों सख्ती की जा रही है?
प्रशासन ने बताया कि नरवाई जलाने से मिट्टी की ऊपरी परत, जो करीब 6 इंच होती है और खेती के लिए उपयोगी जीवाणुओं से भरपूर होती है, नष्ट हो जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और धीरे-धीरे भूमि बंजर होने लगती है।
साथ ही, नरवाई से निकलने वाला धुआं प्रदूषण बढ़ाता है और फसलों, मकानों, खलिहानों में आग लगने का खतरा भी रहता है। इससे ना सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, बल्कि जन-धन की हानि की भी संभावना बनी रहती है।
क्या है विकल्प?
कलेक्टर ने किसानों को नरवाई जलाने के बजाय रोटावेटर से मिट्टी में मिलाने, भू-नाडेप, डी-कंपोजर और वर्मी कम्पोस्ट विधियों से जैविक खाद बनाने के लिए प्रेरित किया है। इससे पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है।
कृषि विभाग चला रहा है जागरूकता अभियान
जिला कृषि विभाग द्वारा गांव-गांव जाकर किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान और विकल्पों के बारे में जानकारी दी जा रही है, ताकि वे स्वेच्छा से इस हानिकारक प्रक्रिया से बचें।